Subscriber Centric Services through DigiLocker for NPS stakeholders डिजीलॉकर के माध्यम से अभिदाता केन्द्रित सेवाएं |

Subscriber Centric Services through DigiLocker for NPS stakeholders and Process for Aadhaar based KYC Through DigiLocker,  डिजीलॉकर के माध्यम से अभिदाता केन्द्रित  सेवाएं एवं डिजीलॉकर के माध्यम से आधार युक्त केवाईसी की प्रक्रिया

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY 

Circular No: PFRDA/2022/16/SUP CRA/4

27th July 2022

CIRCULAR

To

NPS Subscribers
& other stake holders for information

Subject: Subscriber Centric Services through DigiLocker-reg

DigiLocker is the flagship initiative of Ministry of Electronics & IT (MeitY) under Digital India program. It’s a Digital Empowerment tool, which provides access to authentic digital documents to Citizens. The issued documents in DigiLocker are treated at par with original physical documents as per Rule 9A of the Information Technology (Preservation and Retention of Information by Intermediaries providing Digital Locker facilities) Rules, 2016 notified on February 8, 2017 vide G.S.R. 711(E).

2. Central Record Keeping Agencies (CRAs) appointed by PFRDA have integrated their system with DigiLocker in order to provide Subscriber Centric Services.

3. DigiLocker offers the following benefits to NPS stakeholders:

  1. Access of ePRAN card through DigiLocker for existing subscribers (by searching ePRAN in Digilocker).
  2. Access of Account Statement through DigiLocker for existing subscribers (by searching Account Statement in DigiLocker).
  3. Undertaking KYC for NPS account opening for prospective subscribers. (Process attached as Annexure).

Benefits to NPS Intermediaries

  1. Reduction in the administrative overheads due to paperless interface and verification process.
  2. Authenticity of issued documents: The issued documents are made available in DigiLocker are fetched on real-time directly from the issuing agency.
  3. Secured Document Gateway: DigiLocker acts as a secure document exchange platform like payment gateway between trusted issuer and trusted requester/ CRA with the consent of the citizen.
  4. Real Time Verification: DigiLocker provides a verification module enabling CRA to verify data directly from issuers after obtaining user consent.

Currently the following services have been made available by the respective CRAs through DigiLocker Account —

  1. Protean e-Governance Technologies CRA (PCRA) — Subscribers of the CRA can view their e-PRAN card.
  2. KFin Technologies CRA (KCRA)- Subscribers of the CRA can view their PRAN card & Account Statement. The prospective subscribers can also open NPS account through Aadhaar — DigiLocker integration.
  3. Computer Age Management Services CRA (CCRA)- Prospective subscribers of CCRA can open NPS account through Aadhaar – Digi locker integration.

5. Process for undertaking KYC for NPS Account opening through DigiLocker is attached as Annexure A for ready reference.

Yours sincerely,

(K. Mohan Gandhi)
Chief General Manager

Annexure – as above 

Annexure A

Process for Aadhaar based KYC Through DigiLocker

  • For DigiLocker based KYC process, subscriber will click on the “Online Aadhaar” option and a popup will be opened where subscriber needs to enter the Aadhaar.
  • OTP will be received on the linked mobile number.
  • Subscriber will submit the OTP and consent.
  • Aadhaar XML will fetched from DigiLocker and Subscriber demographic details (Name, Gender, Date of Birth, Mobile no, Address and Photo) displayed to subscriber.
  • Other mandatory details need to be filled up and proceed for online payment to complete the registration.

पेंशन निधि विनियामक एवं. विकास प्राधिकरण 

परिपत्र संख्या : PFRDA/2022/16/SUP CRA/4

27 जुलाई 2022

परिपत्र

सेवा में,

एनपीएस अभिदाता और अन्य हितधारकों की सूचना के लिए

विषय : डिजीलॉकर के माध्यम से अभिदाता केन्द्रित सेवाएं

डिजीलॉकर-इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत शुरू की गई एक प्रमुख पहल है | यह एक डिजिटल सशक्तीकरण माध्यम है, जिसके द्वारा नागरिकों अपने डिजिटल दस्तावेजों तक पहुँच पाते हैं । डिजीलॉकर में जारी दस्तावेजों को G.S.R.. 711(E) के माध्यम से दिनांक 8 फरवरी, 2017 को जारी सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर प्रयुविधाएं उपलब्ध कराने वाले मध्यवर्तियों द्वारा सुचना का पारिरक्षण और प्रातिधारण) नियम, 2016 के नियम 9A के दस्तावेज़ों के अनुसार माना जाएगा।

2. पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों (सीआरए) ने अभिदाता केन्द्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रणाली में डिजीलॉकर की सुविधा को शामिल किया है।

3. एनपीएस हितधारकों के लिए डिजीलॉकर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है :

  1. डिजीलॉकर के माध्यम से ई प्रान कार्ड तक पहुँच ( डिजीलॉकर में ईप्रान को खोजते हुए)
  2. मौजूदा अभिदाताओं के लिए खाता विवरण तक पहुँच (डिजीलॉकर में खाता विवरण खोजते हुए)
  3. संभावी अभिदाताओं के लिए एनपीएस खाता खोलने के लिए केवाईसी प्रक्रिया को शुरू करना
    (यह प्रक्रिया संलग्न अनुलग्रक में दी गई है)

एनपीएस मध्य्वर्तियों के लिए लाभ

  1. गैर-कागज़ी और सत्यापन प्रक्रिया के कारण अतिरिक्त प्रशासनिक खर्चों में कमी
  2. जारी दस्तावेजों की प्रमाणिकता : जारीकर्ता अभिकरण द्वारा शीघ्र दस्तावेज़ प्राप्त करते हुए डिजीलॉकर पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
  3. सुरक्षित दस्तावेज़ प्राप्ति मार्ग (Secured Document Gateway ): डिजीलॉकर नागरिकों की सहमति से भरोसेमंद जारीकर्ता और भरोसेमंद अनुरोधकर्ता/सीआरए के बीच एक सुरक्षित दस्तावेज़ स्थानांतरण मंच के रूप में कार्य करता है।
  4. तत्काल सत्यापन प्रक्रिया: डिजीलॉकर एक ऐसा सत्यापन मोड्यूल प्रदान करता है, जिसमें सीआरए उपयोक्ता सहमति प्राप्त करते ही सीधे जारीकर्ता से प्राप्त विवरण को सत्यापित कर सकता है।

4. वर्तमान में सम्बंधित सीआरए द्वारा डिजीलॉकर खाते में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

  1. प्रोटियन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज़ सीआरए (PCRA) – सीआरए में शामिल अभिदाता अपना ई-प्रान कार्ड देख सकते हैं।
  2. केफिनटेक टेक्नोलॉजीज़ सीआरए (KCRA) – सीआरए के अभिदाता अपना प्रान कार्ड और खाता विवरण देख सकते हैं। संभावी अभिदाता, आधार- डिजीलॉकर एकीकरण के माध्यम से भी एनपीएस खाता खोल सकते हैं।
  3. कम्प्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसिज सीआरए (CCRA)- CCRA के संभावी अभिदाता अपना एनपीएस खाता आधार- डिजीलॉकर एकीकरण के माध्यम से भी खोल सकते हैं।

5. डिजीलॉकर के माध्यम से एनपीएस खाता खोलने के लिए केवाईसी की प्रक्रिया तत्काल सन्दर्भ हेतु अनुलग्क अ के रूप में संलग्न है।

भवदीय,

(के.मोहन गाँधी)
मुख्य महाप्रबन्धक

अनुलग्रक – उपरोक्तानुसार

अनुलग्‍नक अ

डिजीलॉकर के माध्यम से आधार युक्त केवाईसी की प्रक्रिया

  • डिजीलॉकर आधारित केवाईसी की प्रक्रिया के लिए अभिदाता ऑनलाइन आधार” विकल्‍प को क्लिक करेगा और एक पॉप-अप प्रकट होगा जिसमें अभिदाता को आधार संख्या दर्ज करनी होगी।
  • लिंक किए गए मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होगा।
  • अभिदाता ओटीपी और सहमति प्रदान करेगा।
  • आधार XML को डिजिलॉकर से प्राप्त किया जाएगा और अभिदाता का जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल संख्या, पता और फोटो) अभिदाता को प्रदर्शित की जाएगी।
  • पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए अन्य अनिवार्य विवरण भरकर ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

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