R/S Question Appointments on Compassionate Grounds अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियॉं |
Appointments on Compassionate Grounds to families of Central Government employees who die in harness अनुकंपा के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के परिवारों की नियुक्तियॉं जिनकी कार्यस्थल पर काम करते हुए मृत्यु हो जाती है.
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1402
(TO BE ANSWERED ON 28.07.2022)
APPOINTMENTS ON COMPASSIONATE GROUNDS
1402 # DR. KIRODI LAL MEENA:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:
(a) whether Government pays attention towards families of Central Government employees who die in harness and provides appointments on compassionate grounds to such families;
(b) if so, whether any time limit has been set for the same, if not, reasons therefor;
(c) whether there are any provisions for reservations in appointments on compassionate grounds;
(d) if so, number of compassionate appointments made by Government during last five years and number of SC/ST candidates appointed, Ministry-wise/Department-wise; and
(e) number of candidates whose applications for seeking appointment on compassionate grounds are pending so far and by when they are likely to be appointed, the Ministry-wise details thereof?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)
(a) to (e): Instructions have been issued vide Department of Personnel & Training OM No. 14014/6/94-Estt.(D) dated 09.10.1998, as amended from time to time, for making appointment on compassionate grounds in Central Civil Posts. All instructions on compassionate appointment have been consolidated vide the Department of Personnel & Training OM No. 14014/2/2012-Estt.(D) dated 16.01.2013 and further elaborated vide O.M. No. 43019/9/2019-Estt.D dated 23.08.2021. As per these instructions, up to a maximum of 5% of direct recruitment vacancies arising in a year in Group ‘C’ posts can be filled up by compassionate appointment. Power to make appointment in Group ‘C’ posts is delegated to Ministries/Departments. Hence, administrative Ministries/Departments can make appointment on compassionate grounds, subject to availability of vacancies within the ceiling prescribed in these instructions. Such appointments do not necessarily have to follow a calendar or time line. A person selected for appointment on compassionate grounds 1s to be adjusted in the reservation roster against the appropriate category viz a candidate belonging to SC/ST/OBC/General category would occupy the position allocated for the respective category, in the roster. The details regarding cases under consideration in the respective Ministries/Departments for making compassionate appointments, the category of Applicants, appointments made on compassionate grounds, etc. are not maintained centrally.
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GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2866
(TO BE ANSWERED ON 03.08.2022)
APPOINTMENT ON COMPASSIONATE GROUNDS
2866. DR. NISHIKANT DUBEY:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:
(a) whether several cases of appointments on compassionate grounds to the family members of the employees deceased during service period are pending in various Ministries and Departments;
(b) if so, details of such pending cases during each of the last three years till date, Ministry-wise and Department-wise; and
(c) the steps taken by the Government in this regard?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)
(a) to (c): The Department of Personnel and Training (DOPT)has laid down the policy of compassionate appointment which is to be implemented by the Ministries/Departments in terms of instructions issued vide Office Memorandum No. 14014/6/94- Estt.(D) dated 09.10.1998 as amended from time to time. These instructions have been consolidated vide Office Memorandum No. 14014/02/2012-Estt.(D) dated 16.01.2013 and further elaborated vide O.M. No. 43019/9/2019-Estt.D dated 23.08.2021.
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भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1402
(दिनांक 28.07.2022 को उत्तर के लिए)
अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियॉं
1402. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ;
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार उन केंद्रीय कर्मचारियों के परिवारों की तरफ ध्यान देती है जिनकी कार्यस्थल पर काम करते हुए मृत्यु हो जाती है और क्या उन परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देती है;
(ख) यदि हां, तो क्या इसकी कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए किसी आरक्षण का प्रावधान है;
(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा गत पाँच वर्षों में अनुकंपा के आधार पर अजा/अजजा के कितने लोगों को नियुक्ति दी गई है, तत्संबंधी मंत्रालय-वार/विभाग-वार ब्यौरा कया है; और
(ड) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अंतर्गत अब तक कितने अभ्यर्थियों के आवेदन लंबित हैं और इनको कब तक नियुक्ति देने की संभावना है, तत्संबंधी मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है?
उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)
(क) से (ड) : केंद्रीय सिवित्र पदों में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियाँ करने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित निर्देश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.10.1998 के का.ज्ा. सं. 14014/6/94-स्था.(घ) के माध्यम से जारी किए गए हैं। अनुकंपा नियुक्ति संबंधी सभी निर्देशों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.01.2013 के का.ज़ा. सं. 14014/2/2012-स्था.(घ) के माध्यम से समेकित तथा दिनांक 23.08.2021 के का.ज़ा. सं. 43019/9/2019-स्था.(घ) के माध्यम से आगे उनका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। इन निर्देशों के अनुसार एक वर्ष में समूह ‘ग’ पदों में उत्पन्न होने वाली सीधी भर्ती रिक्तियों का अधिकतम 5% अनुकंपा नियुक्तियों दवारा भरा जा सकता है। समूह “ग’ पदों में नियुक्ति की शक्ति मंत्रालयों/विभागों को प्रत्यायोजित की गई है। अतः प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग इन निर्देशों में निर्धारित सीमा के भीतर रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन अनुकंपा आधार पर नियुक्ति कर सकते हैं। ऐसी नियुक्तियों के संबंध में किसी कैलेण्डर या समय-सीमा का आवश्यक रूप से पालन नहीं करना होता है। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए चयनित किसी व्यक्ति को उचित श्रेणी के समक्ष आरक्षण रोस्टर में समायोजित करना होता है, अर्थात् अजा/अजजा/अपिव/सामान्य श्रेणी से संबंध रखने वाला एक उम्मीदवार रोस्टर में अपनी श्रेणी के लिए आबंटित स्थिति को धारण करेगा। अनुकंपा नियुक्तियां करने के लिए संबंधित मंत्रात्रयों/विभागों में विचाराधीन मामल्रों, आवेदकों की श्रेणी, अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्तियों आदि से संबंधित ब्यौरे केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।
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भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2866
(दिनांक 03.08.2022 को उत्तर के लिए)
अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति
2866. डॉ. निशिकांत दुबे:
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सेवा अवधि के दौरान मरने वाले कम॑चारियों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के कई मामले लंबित पड़े हैं;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अब तक लंबित ऐसे मामलों का मंत्रालय-वार और विभाग-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?
उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)
(क) से (ग): कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की नीति निधौरित की गई है जिसे समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 09.10.1998 के कार्यालय ज्ञापन सं 14014/6/94-स्था.(घ) के माध्यम से जारी किए गए अनुदेशों के संदर्भ में मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित है। इन अनुदेशों को दिनांक 16.01.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/02/2012- स्था.(घ) के माध्यम से समेकित किया गया है और दिनांक 23.08.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43019/9/2019-स्था.(घ) के माध्यम से इनमें और विस्तार किया गया है।
Source: Parliament Question
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