RS/Q&A Implementation of the Old Pension Scheme (OPS) - Representations from various Unions/ Associations/ पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू किया जाना – विभिन्न संघों/एशोसिएशनों के अभ्यावेदन |
Implementation of the Old Pension Scheme (OPS) – Representations from various Unions/ Associations/ पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू किया जाना – विभिन्न संघों/एशोसिएशनों के अभ्यावेदन
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
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RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 547
TO BE ANSWERED ON 7th FEBRUARY, 2023 (TUESDAY)/
18 MAGHA, 1944 (SAKA)
IMPLEMENTATION OF THE OLD PENSION SCHEME (OPS)
547. Shri Deepender Singh Hooda
Will the Minister of Finance be pleased to state:
(a) whether Government has received representations from various Unions/ Associations of Central Government Employees from all across the country to discontinue the New Pension Scheme (NPS) and implement the Old Pension Scheme (OPS);
(b) if so, the action Government has taken to meet their demands;
(c) whether Government is considering to revert back to the Old Pension Scheme (OPS);
(d) if so, the details thereof; and
(e) if not, the reasons therefor?
ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(DR. BHAGWAT KARAD)
(a) to (e) The National Pension System (NPS) was introduced by the Government of India to replace the defined benefit pension system by defined contribution pension scheme in order to provide old age income security in a fiscally sustainable manner and to channelize the small savings into productive sectors of the economy through prudential investments. Representations have been received from time to time which include the request for restoration of Old Pension Scheme. There is no proposal under consideration of Government of India for restoration of old pension scheme in respect of Central Government employees recruited on or after 01.01.2004.
Government of India has taken a number of steps for streamlining NPS for Central Government employees and to protect the interest of the subscribers. These include enhancement of Government’s contribution from the earlier 10% of Pay + DA to 14% of Pay + DA, freedom of choice for selection of Pension Funds and pattern of investment to subscribers, payment of compensation for non-deposit or delayed deposit of NPS contributions for any period during 2004-2012, tax exemption under Section 80C of the Income Tax Act, 1961 and increase in tax exemption limit for lump sum withdrawal on exit from earlier 40% to 60% of the amount due, making the entire withdrawal exempt from income tax.
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 547
जिसका उत्तर 7 फरवरी, 2023/18 माघ, 1944 (शक) को दिया गया
पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू किया जाना
547. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को देश भर से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न संघों/एशोसिएशनों से नई पेंशन योजना (एनपीएस) को निरस्त करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की है;
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(ग) क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने पर विचार कर रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)
(क) से (ड.): भारत सरकार द्वारा वित्तीय रूप से सम्पोषणीय तरीके से वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने तथा विवेकपूर्ण निवेश के माध्यम से छोटी बचत को अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में चैनैलाइज करने के लिए निर्धारित लाभ पेंशन प्रणाली के स्थान पर निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को आरंभ किया गया था। समय-समय पर प्राप्त अभ्यावेदनों में पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने का अनुरोध शामिल है। 01.01.2004 को या इसके पश्चात भर्ती हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।
भारत सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस को युक्तिसंगत बनाने और अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सरकार के योगदान को पूर्व के वेतन + डीए के 10% से बढ़ाकर वेतन + डीए का 14% करना, अभिदाताओं को पेंशन निधि और निवेश पद्धति के चयन के लिए विकल्प की स्वतंत्रता, 2004-2012 के दौरान किसी भी अवधि के लिए एनपीएस में जमा न किए गए या देरी से जमा किए गए अंशदान के लिए मुआवजे का भुगतान, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत कर छूट और देय राशि की एकमुश्त निकासी के लिए कर छूट की सीमा को पूर्व के 40% से बढ़ाकर 60% करना ताकि पूरी निकासी को आयकर से छूट प्राप्त हो, शामिल हैं।
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