RS/Q & A Comments regarding Old Pension Scheme पुरानी पेंशन योजना के संबंध में टिप्पणियां

Comments regarding Old Pension Scheme vide DoE ID Note dated 05.12.2022 व्यय विभाग के दिनांक 05.12.2022 के आईडी नोट द्वारा पुरानी पेंशन योजना के संबंध में टिप्पणियां.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS’ WELFARE)
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 128

(TO BE ANSWERED ON 02.02.2023)

COMMENTS REGARDING OLD PENSION SCHEME

128 SHRI JAVED ALI KHAN:
SHRI NEERAJ SHEKHAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Department of Expenditure (DoE) has advised DoP&PW vide ID Note dated 05.12.2022 to consult DoPT and Department of Legal Affairs (DoLA) regarding cut off date for issuing general orders to revert those Central Government employees under OPS whose advertisements for recruitment were issued prior to 01.01.2004;

(b) if so, whether DoP&PW has sent references to DoPT and DoLA;

(c) if so, the details thereof along with the comments received there from, Department-wise; and

(d) if not, the reasons for delay?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (d): After dismissal of some of SLPs / Review Petitions by Hon’ble Supreme Court filed by Union of India against the orders of Hon’ble High Court of Delhi allowing benefit of old pension scheme to those Government servants whose selection process was completed after 01.01.2004, a reference was made to Department of Expenditure, Department of Personnel and Training and Department of Legal Affairs on the question of issue of general order in this regard. Department of Expenditure furnished their comments vide note dated 05/12/2022. Comments from Department of Personnel and Training and Department of Legal Affairs have also been received.

There is no decision to issue general instructions 1n this regard.

National Pension System (NPS) was introduced for Central Government employees by a Notification of Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) dated 22nd December, 2003. NPS is mandatory for all new recruits to the Central Government service from 1st January, 2004 (except the armed forces).

In view of the specific provisions of the Notification dated 22.12.2003, the date of advertisement for the vacancies is not considered relevant for determining the eligibility for coverage under the Old Pension Scheme or the National Pension System


भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग )
राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 128
(दिनांक 02.02.2023 को उत्तर दिया जाना है)

पुरानी पेंशन योजना के संबंध में टिप्पणियां

128. श्री जावेद अली खान:

श्री नीरज शेखर:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यय विभाग(डीओई) ने दिनांक 05.12.2022 के आईडी नोट के माध्यम से पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग(डीओपीटी) और विधि कार्य विभाग (डीओएलए) से ओपीएस के अंतर्गत उन केंद्रीय कर्मचारियों को वापस करने के लिए सामान्य आदेश जारी करने की कट ऑफ तिथि के संबंध में परामर्श करने की सलाह दी है जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 01.01.2004 से पहले जारी किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो कया पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग और विधि कार्य विभाग को संदर्भ भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो उनसे प्राप्त टिप्पणियों सहित तत्संबंधी विभाग-वार ब्यौरा क्‍या है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (घ): ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जिनकी चयन प्रक्रिया 01.01.2004 के बाद पूरी हुई थी, पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की अनुमति देने वाले माननीय दिल्‍ली उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध भारत संघ द्वारा दायर की गई कुछ एसएलपी/समीक्षा याचिकाएं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के पश्चात, इस संबंध में सामान्य आदेश जारी करने के लिए व्यय विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और विधि कार्य विभाग को एक संदर्भ भेजा गया था। व्यय विभाग ने दिनांक 05/12/2022 के नोट द्वारा अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा विधि कार्य विभाग से भी टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं।

इस संबंध में सामान्य अनुदेश जारी करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के दिनांक 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) को लागू किया गया था। दिनांक 1 जनवरी, 2004 से केंद्रीय सरकार की सेवा में होने वाली सभी नई भर्तियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) अनिवार्य है।

दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना के विशिष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, पुरानी पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किए जाने के लिए, पात्रता निर्धारित करने के लिए रिक्तियों के लिए विज्ञापन की तारीख को सुसंगत नहीं माना जाता है।

***

The image of the said ID Note as available on Social Media – साेेशल मिड‍िया पर उपलब्‍ध आई.डी. नोट का ईमेज

doe-id-note-dated-05-12-2022

 

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS’ WELFARE)
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 126
(TO BE ANSWERED ON 02.02.2023)

EXCLUSION OF CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES FROM NPS

126 SHRI NEERAJ SHEKHAR:
SHRI JAVED ALI KHAN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Department of Expenditure (DoE) vide its ID note dated 05/12/2022 has accorded its concurrence for issuing general orders for exclusion of Central Government employees from the purview of NPS and to cover them under OPS whose advertisements for recruitments were issued on or before 22/12/2003;

(b) if so, the details thereof along with the action taken thereon;

(c) whether OM to be issued in this regard has also been vetted by DoE and returned back to DoP&PW;

(d) if so, the reasons for delay in issuing orders; and

(e) by when DoP&PW would issue general orders for similarly placed officials?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (e): After dismissal of some of SLPs / Review Petitions by Hon’ble Supreme Court filed by Union of India against the orders of Hon’ble High Court of Delhi allowing benefit of old pension scheme to those Government servants whose selection process was completed after 01.01.2004, a reference along with draft OM was made to Department of Expenditure on the question of issue of general order in this regard. Department of Expenditure furnished their comments vide note dated 05/12/2022.

There is no decision to issue general instructions in this regard.

National Pension System (NPS) was introduced for Central Government employees by a Notification of Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) dated 22nd December, 2003. NPS is mandatory for all new recruits to the Central Government service from 1st January, 2004 (except the armed forces).

In view of the specific provisions of the Notification dated 22.12.2003, the date of advertisement for the vacancies is not considered relevant for determining the eligibility for coverage under the Old Pension Scheme or the National Pension System.

****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग )
राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 126
(दिनांक 02.02.2023 को उत्तर दिया जाना है)

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस से बाहर करना

126. श्री नीरज शेखर :
श्री जावेद अली खान :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या व्यय विभाग ने दिनांक 05/12/2022 के अपने आईडी नोट के माध्यम से केंद्र सरकार के ऐसे कम्मचारियों जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 22/12/2023 को या उससे पहले जारी किए गए थे, को एनपीएस के दायरे से बाहर करने और उन्हें ओपीएस के अंतर्गत शामिल करने के लिए सामान्य आदेश जारी करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्‍या व्यय विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किए जाने वाले कार्यालय ज्ञापन की भी पुनरीक्षा की गई है और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को वापस कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो आदेश जारी करने में विलंब के क्‍या कारण है; ओर

(ङ) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग कब तक समान रूप से नियुक्त अधिकारियों के लिए सामान्य आदेश जारी करेगा?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य
मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ङ): ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जिनकी चयन प्रक्रिया 01.01.2004 के बाद पूरी हुई थी, पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की अनुमति देने वाले माननीय दिल्‍ली उच्च न्‍यायात्रय के आदेशों के विरुद्ध भारत संघ द्वारा दायर की गई कुछ एसएलपी/समीक्षा याचिकाएं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के

पश्चात, इस संबंध में सामान्य आदेश जारी करने के लिए व्यय विभाग को, कार्यालय ज्ञापन के मसौदे के साथ एक संदभ भेजा गया था। व्यय विभाग ने दिनांक 05/12/2022 के नोट द्वारा अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं।

इस संबंध में सामान्य अनुदेश जारी करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के दिनांक 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना दवारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) को लागू किया गया था। दिनांक 1 जनवरी, 2004 से केंद्रीय सरकार की सेवा में होने वाली सभी नई भर्तियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) अनिवार्य है।

दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना के विशिष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, पुरानी पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किए जाने के लिए, पात्रता निधाौरित करने के लिए रिक्तियों के लिए विज्ञापन की तारीख को सुसंगत नहीं माना जाता है।

***

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