सरकारी कर्मचारी के अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने पर पेंशन और उपदान प्राधिकृत करने की प्रक्रिया में विभिन्न कार्रवाईयों को पूरा करने की समय-सीमा: DoP&PW का दिनांक 25-10-2024 का कार्यालय ज्ञापन
सरकारी कर्मचारी के अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने पर पेंशन और उपदान प्राधिकृत करने की प्रक्रिया में विभिन्न कार्रवाईयों को पूरा करने की समय-सीमा: DoP&PW का दिनांक 25-10-2024 का कार्यालय ज्ञापन
11/15/2022-पी&पीडबल्यू (एच)-8363(IV)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग “
तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक : 25 -10-2024
कार्यालय ज्ञापन
विषय: सरकारी कर्मचारी के अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने पर पेंशन और उपदान प्राधिकृत करने की प्रक्रिया में विभिन्न कार्रवाईयों को पूरा करने की समय-सीमा।
अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 28-10-2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/15/2022-पी&पी डब्लू (एच)-8363 (1) का संदर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और उपदान प्राधिकृत करने की प्रक्रिया में विभिन्न कार्यालयों/प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली विभिन्न कार्रवाईयां सम्मिलित हैं। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 में इनमें से प्रत्येक कार्रवाई को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। इन कार्रवाई में निम्न सम्मिलित हैं :
क. नियम 54 के अनुसार, प्रत्येक विभागाध्यक्ष (एचओडी) को प्रत्येक मास के 15वें दिन तक ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करनी अपेक्षित होती है, जो उस तारीख से अगले पंद्रह मास के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
ख. नियम 55 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी से उसकी सेवानिवृत्ति की पूर्वानुमानित तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व सरकारी आवास के संबंध में संपूर्ण ब्यौरे प्राप्त किया जाना अपेक्षित है और सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से आठ मास पूर्व की अवधि की बाबंत ‘बेबाकी प्रमाणपत्र’ जारी किए जाने के लिए इन ब्यौरों को संपदा निदेशालय को भेजा जाए।
ग. नियम 56 और 57 में, सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष की अवधि के दौरान अधिवर्षिता पर पेंशन के मामले पर कार्रवाई संबंधी प्रारंभिक कार्य के लिए विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। इसमें सेवा का सत्यापन, सेवा पुस्तिका के लोपों की पूर्ति, त्रुटियों या कमियों को दूर करना सम्मिलित है।
घ. नियम 59 और 60 के अनुसार, कार्यालय अध्यक्ष, सरकारी कर्मचारी से पेंशन प्ररूप प्राप्त होने की तारीख से दो माह के भीतर पेंशन मामले को फॉर्मेट 10 में सहपत्र सहित वेतन और लेखा कार्यालय को प्रेषित करेगा।
ङ. पेंशन पत्र प्राप्त होने पर लेखा अधिकारी अपेक्षित जांच पड़ताल करेगा और अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से दो मास पूर्व पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।
च. लेखा अधिकारी, पेंशन संदाय आदेश की एक प्रति केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को, कार्यालय अध्यक्ष से पेंशन पत्रों के प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर अग्रेषित करेगा। सीपीएओ एक विशेष प्राधिकार मुहर जारी करेगा और पेंशन संदाय आदेश प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर पेंशन संदाय आदेश की प्रति के साथ पेंशन संवितरण प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। तत्पश्चात, पेंशन संवितरण प्राधिकारी जिस तारीख से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन देय हो, उस तारीख से उसे संवितरित करने के लिए कार्रवाई करेगा।
2. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।
(सुभाष चंदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 24644631
सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन (मानक सूची के अनुसार)
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