राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों से केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 10 के अधीन विकल्प- संबंधी: DoP&PW का दिनांक 25.10.2024 का कार्यालय ज्ञापन

 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों से केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 10 के अधीन विकल्प- संबंधी: DoP&PW का दिनांक 25.10.2024 का कार्यालय ज्ञापन

सं. 57103/2022-पी&पीडबल्यू (बी)/8361 (9)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट
नई दिल्‍ली, दिनांक: 25 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों से केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 10 के अधीन विकल्प- संबंधी

In English:

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवाए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 का नियम 10 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा सेवा के दौरान, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने अथवा अशक्तता या निःशक्तता के आधार पर सेवामुक्ति होने की दशा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 के नियम 10 के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सरकारी सेवा में कार्यग्रहण करने के समय उसकी मृत्यु होने अथवा निःशक्तता के आधार पर सेवामुक्ति या अशक्तता होने पर सेवानिवृत्ति होने की दशा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली के अधीन हितलाभ पाने के लिए प्ररूप 1 में विकल्प का प्रयोग करेगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए हैं, वे भी ऐसे विकल्प का प्रयोग करेंगे। 

3. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्ररूप 1 में विकल्प सहित प्ररूप 2 में कुटुंब के ब्यौरों को भी कार्यालयाध्यक्ष की प्रस्तुत करेगा।

4. इसके अतिरिक्त, इस विभाग के दिनांक 26.10.2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से उपरोक्त सूचना प्राप्त करें।

5. यद्यपि इन सांविधिक उपबंधों को मंत्रालयों/विभागों को बार-बार संसूचित किया जा रहा है, फिर भी यह देखा गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के प्ररूप-1 में विकल्प और प्ररूप-2 में कुटुंब के ब्यौरे, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों से प्राप्त नहीं किए गए हैं।

6. अत: सभी मंत्रालयों/विभागों से पुनः अनुरोध है कि इन उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें कार्यालय अध्यक्षों के संज्ञान में लाएं।

(एस चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

options-under-rule-10-by-employees-covered-under-nps-hindi

View/Download the PDF 

Comments

Popular posts from this blog

CPC Pay Matrix for IIT, IIS, IIM, NITIE, IISER, NIT and IIIT7th CPC Pay Revision for Faculty and Scientific and Design Staff in Cen 7th trally Funded Technical Institutions (CRTI