LS/Q-Implementation of Old Pension Scheme पुरानी पेंशन योजना का कार्यान्वयन – Latest update 22-07-2024 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है
Implementation of Old Pension Scheme पुरानी पेंशन योजना का कार्यान्वयन – Latest update 22-07-2024 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है
Ministry of Finance
Department of Expenditure
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.215
TO BE ANSWERED ON, MONDAY, JULY 22, 2024/ /31 ASHADHA, 1946 (SAKA)
IMPLEMENTATION OF OLD PENSION SCHEME
QUESTION
215: Ms. Praniti Sushilkumar Shinde :
Will the Minister of Finance be pleased to state:
(a) whether the Government proposes to implement old pension scheme, if so, the time by which it 1s likely to be implemented for all those in service after January 1, 2004;
(b) whether the Government has any data on pensions provided to unorganized sector workers since 2013, State-wise; and
(c) whether the people in the aforementioned sectors are facing significant financial burdens, if so, the details of the remedial measures taken/to be taken by the Government to address this issue?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR FINANCE
(SHRI PANKAJ CHOUDHARY)
(a) There is no proposal under consideration of Government of India for restoration of Old Pension Scheme in respect of Central Government employees.
(b) & (c): There 1s a scheme called Atal Pension Yojana (APY) which was launched on 09.05.2015, with the objective of creating a universal social security system for all Indians, especially the poor, the under-privileged and the workers in the unorganized sector. It 1s open to all citizens of India between 18-40 years of age having a savings bank account in a bank or post-office. For better targeting of guaranteed pension to unorganized sector workers, an income tax payer shall not be eligible to join APY from 01.10.2022. The subscriber under APY is required to make a monthly/quarterly/six monthly contribution of an amount determined by the amount of pension chosen and the age of joining the scheme. The subscriber shall receive a government guaranteed minimum pension of Rs. 1000 per month, Rs. 2000 per month, Rs. 3000 per month, Rs. 4000 per month or Rs. 5000 per month, after the age of 60 years until death, depending on the contribution chosen. Further, as per the scheme, subscriber will receive pension benefit on attaining the age of 60 years. Hence, the pension benefit under APY is expected to start from 2035 onwards.
There is also a scheme called Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM) Pension Scheme launched 1n 2019 with an objective to provide old age security cover. It provides monthly pension of Rs. 3000/- after attaining the age of 60 years. The workers in the age group of 18-40 years whose monthly income 1s Rs.15000/- or less and who are not a member of EPFO/ESIC/NPS (Govt. funded) can join the PM-SYM Scheme. Under this scheme 50% monthly contribution is payable by the beneficiary and equal matching contribution is paid by the Central Government. The contribution amount ranges from Rs. 55/- to Rs. 200/- depending upon the entry age of the beneficiary. As the scheme was launched in 2019 the first pay-out will start in 2039.
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भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या – 215
सोमवार, 22 जुलाई, 2024,/31 आपाठ;, 1946 (शक/
पुरानी पेंशन योजना का कार्यान्वयन
प्रश्न
215. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो 1 जनवरी, 2004 के पश्चात् सेवा में आए सभी लोगों के लिए इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और
(ख) क्या सरकार के पास 2013 से, राज्यवार, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रदत्त पेंशन संबंधी कोई आंकड़े हैं; और
(ग) क्या उक्त वर्णित क्षेत्रों में लोग अत्यधिक वित्तीय बोझ का सामना कर रहे हैं, यदि हां, तो इस मामले के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?
उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)
(क): केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
(ख) और (ग): अटल पेंशन योजना (एपीवाई) नामक एक स्कीम, दिनांक 09.05.2015 को लागू की गई थी जिसका उद्देश्य सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाना था। यह भारत के उन सभी नागरिकों के लिए खुली है, जिनकी आयु 18-40 वर्ष के बीच है और बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत बैंक खाता है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए गारंटीशुदा पेंशन के बेहतर लक्ष्य के लिए आयकर दाता 01.10.2022 से अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। अटल पेंशन योजना के तहत अंशदाता को चुनी गई पेंशन की राशि तथा स्कीम में शामिल होने की आयु के आधार पर निर्धारित राशि का मासिक/“त्रैमासिक/छमाही अंशदान करना आवश्यक है। अंशदाता चुने गए अंशदान के आधार पर, 60 वर्ष की आयु के बाद से मृत्यु तक 1000 रु. प्रतिमाह, 2000 रु. प्रतिमाह, 3000 रु. प्रतिमाह, 4000 रु. प्रतिमाह या 5000 रु. प्रतिमाह सरकारी गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन प्राप्त करेगा। इसके अलावा, स्कीम के अनुसार, अंशदाता को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त होंगे। अतएव, अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन संबंधी लाभ 2035 से शुरु होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन स्कीम नामक एक और स्कीम भी है जो वृद्धावस्था सुरक्षा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से 2019 में शुरु की गई थी। इससे 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर 3000 रु. प्रतिमाह की पेंशन का प्रावधान है। 18-40 वर्ष की आयु समूह के ऐसे कामगार जिनकी मासिक आय 15000 रु. प्रतिमाह या उससे कम है तथा जो ईपीएफओ /ईएसआईसी /एनपीएस (सरकारी वित्तपोषित) के सदस्य नहीं हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस स्कीम के तहत लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान देय है और केन्द्र सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है।
अंशदान की राशि लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर 55 रु. से 200 रु. तक है। चूँकि यह स्कीम 2019 में शुरु की गई थी, पहला भुगतान 2039 में शुरू होगा।
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