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Centre turns down appeal to release 3 dearness relief installments at SCOVA meeting महंगाई राहत की फ्रीज तीन किस्तें जारी करने से केंद्र सरकार का इनकार
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Centre turns down appeal to release 3 dearness relief installments at SCOVA meeting महंगाई राहत की फ्रीज तीन किस्तें जारी करने से केंद्र सरकार का इनकार
महंगाई राहत की फ्रीज तीन किस्तें जारी करने से केंद्र सरकार का इनकार
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को पेंशनभोगियों से तत्काल राहत कार्य के लिए सरकार के व्यय नियंत्रण उपायों के हिस्से के रूप में कोविड -19 महामारी के चरम दिनों के दौरान वापस रखी गई महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तों को जारी करने के अनुरोध को ठुकरा दिया।
इस बात की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह अनुमान है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीआर (पेंशनभोगियों के लिए) और महंगाई भत्ता (डीए) की कुल राशि लगभग 34,000 करोड़ रुपये है। पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 32वीं बैठक में व्यय विभाग (डीओई) के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि पिछले डीए और डीआर की राशि को जारी नहीं किया जाएगा। डीओई केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक शाखा है। सोमवार को हुई बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पेंशनभोगी कल्याण मंत्री जितेंद्र सिंह ने की।
वित्त मंत्रालय और डीओई ने इस संबंध में भेजे गए ईमेल प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया। 21 जुलाई को प्रतिबंध (फ्रीज) हटाए जाने के बाद डीए और डीआर भत्तों में तीन वृद्धि देखी गई है जो प्रभावी रूप से उन्हें दोगुना कर देती है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘पेंशन विभाग पेंशनभोगियों के कल्याण की देखभाल करता है और कई स्तरों पर उनकी शिकायतों का त्वरित तरीके से समाधान करता है। लेकिन डीए और डीआर का वितरण मंत्रालय के दायरे में नहीं आता है।’
अप्रैल 2020 से डीए और डीआर फ्रीज
कोविड -19 महामारी के भारत में आने के एक महीने बाद सरकार ने अप्रैल 2020 से डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया था। दूसरे व्यक्ति के अनुसार, ‘कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनभोगियों को डीआर की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को देय तीन किस्तें जमी हुई हैं।’
अगस्त 2021 में राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे लगभग ₹34,402 करोड़’ रुपये की बचत हुई।भारत पेंशनर्स समाज के महासचिव एस.सी. माहेश्वरी ने दावा किया कि जमा राशि ब्याज सहित 36,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। कम से कम उन्हें (सरकार) को पेंशनभोगियों के लिए बकाया भुगतान करना चाहिए क्योंकि उनके पास जीवित रहने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। उन्होंने कहा कि
पेंशनभोगियों से संबंधित कई अन्य मुद्दे भी हैं, जिन्हें भी उठाया गया। उदाहरण के लिए अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और खराब सीजीएचएस प्रणाली। हमने देश की सेवा की, अब हम सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्हें सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। एक अन्य सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भत्ते पर रोक लगा दी गई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल 30 मार्च को केंद्र सरकार के 47.7 लाख कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को तीन प्रतिशत बढ़ाकर 34% कर दिया जो 68.6 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में भी समान रूप से लागू हुआ। कैबिनेट की बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव ₹ 9,544.50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा।’ इससे पहले, अक्तूबर 2021 में सरकार द्वारा डीए और डीआर को तीन प्रतिशत अंक बढ़ाकर 31% करने के बाद नवीनतम बढ़ोतरी की घोषणा पांच महीने के भीतर हुई है।
Centre turns down appeal to release 3 dearness relief installments
It is estimated that total amount of DR (for pensioners) and dearness allowance (DA) meant for central government employees thus held back was approximately ₹34,000 crore, knowledgeable persons added on condition of anonymity.
Grant of notional increment on 1st July/1st January to the employees who retired from Central Govt. service on 30th June / 31st December respectively for the purpose of calculating their pensionary benefits – Implementation Order by DoP&T O.M. dated 14.10.2024 No.19/116/2024-Pers.Pol.(Pay)(Pt) Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel & Training North Block, New Delhi Dated the 14th October, 2024. OFFICE MEMORANDUM Subject: Grant of notional increment on 1st July/1st January to the employees who retired from Central Govt.service on 30th June / 31st December respectively for the purpose of calculating their pensionary benefits – regarding. The undersigned is directed to say that in terms of Rule 10 of the Central Civil Services (Revise Pay) Rules, 2006, notified by D/o Expenditure vide Notification No.G.S.R.622 (E) dated 29.08.2008, date of annual increment was made uniform viz. 1st July of every year with effe...
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