R/S Question: Implementation of Pension Scheme for unorganized workers असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना का कार्यान्वयन
Implementation of Pension Scheme for unorganized workers across the country देश भर में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना का कार्यान्वयन
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 574
TO BE ANSWERED ON 02.12.2021
IMPLEMENTATION OF PENSION SCHEME
574. SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR:
Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:
(a)whether Government has contemplated pension scheme for unorganized workers across the country;
(b)if so, the details thereof and whether Government has also involved State Governments to identify the beneficiaries for pension scheme;
(c)if so, the details thereof and the total number of unorganized workers identified by Government and financial implication for this purpose;
(d)whether Government has considered adequate steps to increase the employability of the labour class especially in the rural India; and
(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI RAMESWAR TELI)
(a) to (c): The Government of India has launched Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan (PM-SYM) pension scheme in the year 2019 in order to provide old age protection to unorganised sector workers in the form of monthly pension of Rs.3000/- after attaining the age of 60 years. It is a voluntary and contributory pension scheme. The workers in the age group of 18-40 years whose monthly income is Rs.15000/- or less can join the PM-SYM Scheme. Under this scheme 50% monthly contribution is payable by the beneficiary and equal matching contribution is paid by the Central Government. The State Governments have been requested to mobilise the eligible beneficiaries through their administrative machinery with Labour Departments. As on 25.11.2021, total 45,77,295 workers of unorganised sectors have enrolled themselves under the PMSYM Scheme. The details of expenditure incurred under PMSYM Scheme is as under:-
Year | Expenditure (Rs. in crore) |
2018-19 | 49.49 |
2019-20 | 359.95 |
2020-21 | 319.71 |
(d) &(e): Employment generation coupled with improving employability is the priority of the Government. Government has taken various steps for increasing employability among the workers in the rural areas through Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) and Deendayal Antodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) administered by Ministry of Rural Development. As on 18th November, 2021, over 11.28 lakh rural youths have been trained across India under DDU-GKY. On the other hand, 73 lakh SHGs covering about 8 crore households in 6769 blocks, have been promoted under DAY-NRLM enabling them to increase household income through sustainable livelihood enhancements and improved access to financial services
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 574
गुरुवार, 02 दिसम्बर, 2021/11 अग्रहायण, 1943 (शक)
पेंशन योजना का कार्यान्वयन
574. श्री के. आर. एन. राजेश कुमार:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने देश भर में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना पर विचार किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और क्या सरकार ने पेंशन योजना के लाभार्थियों को चिहिनत करने के लिए राज्य सरकारों को भी शामित्र किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कुल कितने कामगार चिहिनत किए गए हैं और इस प्रयोजन का वित्तीय परिणाम क्या है;
(घ) क्या सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण भारत में श्रमिक वर्ग की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त कदम उठाने पर विचार किया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)
(क) से (ग): भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये की मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना शुरू की है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या उससे कम है, वे पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी दवारा 50% मासिक अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। राज्य सरकारों से पात्र लाभार्थियों को अपने प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से श्रम विभागों के साथ जुटाने का अनुरोध किया गया है। दिनांक 25.11.2021 की स्थिति के अनुसार, असंगठित क्षेत्र के कुल 45,77,295 श्रमिकों ने पीएमएसवाईएम योजना के तहत अपना नामांकन कराया है। पीएमएसवाईएम योजना के तहत किए गए खर्च का विवरण निम्नानुसार है :-
वर्ष | व्यय (करोड़ रुपये में) |
2018-19 | 49.49 |
2019-20 | 359.95 |
2020-21 | 319.71 |
(घ) और (ङ): नियोजनीयता में सुधार के साथ रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। 18 नवंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार, डीडीयू-जीकेवाई के तहत पूरे भारत में 11.28 लाख से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। दूसरी ओर, 6769 खण्डों में लगभग 8 करोड़ परिवारों को कवर करने वाले 73 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को डीएवाई-एनआरएलएम के तहत प्रोत्साहित किया गया है, जिससे कि वे स्थायी आजीविका संवर्धन और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि कर सकें।
Source: Rajyasabha Hindi/English PDF
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