Non-Payment of Arrears to Pensioners पेंशनधारकों को बकायों की गैर-अदायगी
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
LOK SABHA
ANSWERED ON: 10.03.2017
Non-Payment of Arrears to Pensioners
Will the Minister of
FINANCE be pleased to state:-
(a) whether instances of non-payment of arrears of family pensioners of Government employees have come to the notice of the Government;
(b) if so, the details thereof during the last three years and the current year along with the action taken by the Government thereon, so far, year/case-wise; and
(c) the time by which these cases are likely to be disposed off?
ANSWER
(a), (b) & (c) Family Pension is sanctioned by the concerned Department in which the concerned employee was working. The Central Pension Accounting Office processes the Pension Payment Order received from the concerned Department within the prescribed time limit of 21 days and Pension Payment Authority is issued to the Pension Disbursing Bank. The Pension Disbursing Bank commences the Family Pension on submission of required documents. There have been instances of delays in commencement of family pension in favour of spouse by Banks in the event of death of Central Civil Pensioner. As per delay analysis of conversion to family Pension by banks for the period 01.04.2016 to 31.12.2016 by Central Pension Accounting Office, Family Pension commenced in 56.3% cases within one month, 13.4% cases within 1 to 2 months, 7.5% cases within two to three months, 8.5% cases within 3 to 6 months and 14.3% cases were between 6-12 months. In case of Department of Posts, out of the five cases of non-payment of arrears of family pension received in the years 2015-16 and 2016-17, four cases have been settled. Central Pension Accounting Office has taken up the matter with the Banks to commence the Family Pension immediately on receipt of appropriate documents.
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या- 1641
शुक्रवार, 10 मार्च, 2017/19 फाल्गुन, 1938 (शक)
पेंशनधारकों को बकायों की गैर-अदायगी
1641. श्री अश्विनी कुमार चौबे:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशनधारकों को बकाया का भुगतान न किए जाने की घटनाएं सरकार के संज्ञान में आई हैं;
(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक सरकार द्वारा वर्ष/मामले-वार क्या कार्रवाई की गई; और
(ग) इन मामलों के कब तक निपटाए जाने की संभावना है?
(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक सरकार द्वारा वर्ष/मामले-वार क्या कार्रवाई की गई; और
(ग) इन मामलों के कब तक निपटाए जाने की संभावना है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क), (ख) और (ग): परिवार पेंशन उस संबंधित विभाग जिसमें कर्मचारी कार्यरत था, द्वारा संस्वीकृत की जाती है। केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय संबंधित विभाग से प्राप्त पेंशन भुगतान आदेश पर 21 दिन की नियत समय-सीमा में कार्रवाई करता है और पेंशन संवितरण बैंक को पेंशन भुगतान प्राधिकार जारी कर दिया जाता है। पेंशन संवितरण बैंक, अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात परिवार पेंशन शुरू करता है। केन्द्रीय सिविल पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, बैंकों द्वारा पति/पत्नी के नाम परिवार पेंशन शुरु किए जाने में विलम्ब की कुछ घटनाएं हुई हैं। बैंकों द्वारा पेंशन को परिवार पेंशन में बदले जाने के मामले में विलंब का विश्लेषण केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने 01.04.2016 से 31.12.2016 की अवधि के संबंध में किया। इस विश्लेषण के अनुसार 56.3% मामलों में एक माह के अंदर, 13.4% मामलों में 1 से 2 माह के अंदर, 7.5% मामलों में 2 से 3 माह के अंदर, 8.5% मामलों में 3 से 6 माह के अंदर और 14.3% मामलों में 6 से 12 माह के अंदर परिवार पेंशन शरू कर दी गई। डाक विभाग के संबंध में, परिवार पेंशन की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के बारे में वर्ष 2015-16 और 2016-17 में प्राप्त पांच मामलों में से चार मामलों का निपटान किया जा चकाा है। केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने उपयुक्त दस्तावेज प्राप्त होने पर तत्काल परिवार पेंशन शुरू किए जाने का मामला बैंकों के साथ उठाया है।
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