Physical submission of UPS requests to nodal offices till 30.09.2025: PFRDA Circular
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
Circular
Circular No: PFRDA/2025/10/SUP-CG-SG/03
September 16, 2025
To,
All the stakeholders of NPS and UPS
Subject: Physical submission of UPS requests to nodal offices till 30.09.2025 – reg.
Unified Pension Scheme (UPS) has been notified by Central Government vide notification F. No. FX-1/3/ 2024-PR, dated 24.01.2025 issued by Dept. of Financial Services, Ministry of Finance. PFRDA (Operationalization of the Unified Pension Scheme under NPS) Regulations, 2025 has also been notified on 19.03.2025. Further, Central Civil Services (Implementation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Rules, 2025 have been notified by DoPPW on 02.09.2025.
3. This circular is issued in exercise of the powers conferred under Section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 and shall be effective immediately.
(Vikas Kumar Singh)
Chief General Manager
पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
परिपत्र
परिपत्र संख्या: PFRDA/2025/10/SUP-CG-SG/03
दिनांक: 16 सितम्बर, 2025
सेवा में,
एनपीएस (NPS) एवं यूपीएस (UPS) के सभी हितधारकगण
विषय:
यूपीएस (UPS) अनुरोधों की भौतिक प्रस्तुतियाँ नोडल कार्यालयों में 30.09.2025 तक – संबंध में।
- एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या F. No. FX-1/3/2024-PR, दिनांक 24.01.2025, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है।साथ ही, PFRDA (एनपीएस के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम के क्रियान्वयन) विनियम, 2025 को 19.03.2025 को अधिसूचित किया गया है।इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 02.09.2025 को अधिसूचित किया गया है।
2. चूँकि यूपीएस विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2025 नज़दीक है, अतः यह सभी ग्राहकों के संज्ञान में लाया जाता है कि यदि किसी भी कारणवश (जैसे कि ऑनलाइन प्रणाली की अनुपलब्धता अथवा सीआरए सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी) ग्राहक 30 सितम्बर 2025 तक सीआरए प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन यूपीएस अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो वह संबंधित नोडल कार्यालय को निर्धारित तिथि से पूर्व विधिवत भरा हुआ भौतिक फॉर्म प्रस्तुत कर सकता है।
यह परिपत्र पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है तथा यह तुरंत प्रभावी होगा।
भवदीय,
(विकास कुमार सिंह)मुख्य महाप्रबंधक
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